सशस्त्र सेवा सेवार्थ
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महाप्रबंधक एवं अध्यक्ष
प्रशासन बोर्ड, कैंटीन भण्डार विभाग

नए परिचय का फॉर्म

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प्रतिपुष्टी फ़ार्म

SHe-Box पोर्टल

कार्यस्थल पर महिला उत्पीड़न शिकायत बॉक्स (SHe-Box)

शिकायत दर्ज करें
ध्यान दें: माननीय लाभार्थियों एवं व्यावसायिक साझेदारों

हमारे संज्ञान में आया है कि कुछ तृतीय पक्ष फर्म खुद को एजेंट और बिचौलिये के रूप में प्रस्तुत करते हैं और विभाग में विभिन्न कार्यों को सुगम बनाने का दावा करते हैं। ऐसे अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा CSD और AFD पोर्टल की कुछ नकली वेबसाइटें बनाई गई हैं ताकि हितधारकों को गुमराह किया जा सके। यह स्पष्ट किया जाता है कि कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन एक संगठन है। हम किसी भी प्रकार से एजेंटों/बिचौलियों और/या उनके प्रतिनिधियों से नहीं जुड़ते हैं। यदि किसी फर्म द्वारा ऐसे अनधिकृत व्यक्तियों की सेवाओं का उपयोग किया जाता है, तो उनके उत्पादों को एकतरफा हटाया जा सकता है और संभावित रूप से ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है। सभी लाभार्थियों को सलाह दी जाती है कि सावधानी बरतें और हमारी आधिकारिक वेबसाइट WWW.CSDINDIA.GOV.IN पर जाकर AFD पोर्टल में लॉगिन करें।

"सभी व्यावसायिक साझेदारों के लिए"

1. हाल ही में आयोजित समीक्षा PSCs ने 177-180 PSC द्वारा अस्थायी रूप से चुनी गई वस्तुओं की संख्या को प्रबंधनीय स्तर तक लाने का प्रयास किया है।
2. उपयुक्त राहत प्रदान करने हेतु, 701 BoA ने निम्नलिखित निर्णय लिया है:-

a) उन सभी आवेदकों को स्टेज-II फीस वापस की जाएगी जिनकी वस्तुएं 177,178,179 और 180 PSCs में अस्थायी रूप से चयनित हुई थीं लेकिन समीक्षा PSC स्क्रीनिंग पास नहीं कर पाईं। फर्म ईमेल agmni@csdindia.gov.in पर संबंधित विवरण सहित (बैंक खाते का विवरण भी शामिल) रिफंड हेतु आवेदन कर सकती हैं। ईमेल का विषय इस प्रकार होना चाहिए:- “स्टेज-II फीस रिफंड आवेदन संख्या ___”.

b) फर्म इन वस्तुओं की पुनः प्रस्तुति के लिए आवेदन भी कर सकती हैं और इसके लिए निर्धारित छह महीने की प्रतीक्षा अवधि की आवश्यकता नहीं होगी।

महत्वपूर्ण सूचना

प्रत्येक पेंशनभोगी को 30 नवम्बर 2025 तक जीवन प्रमाण पत्र (Life Certificate), जिसमें गैर-पुनः रोजगार (Non-Re-employment) और गैर-पुनर्विवाह (Non-Remarriage) प्रमाण पत्र शामिल हैं, पूर्ण रूप से भरा और सक्षम अधिकारी (Gazetted Officer) द्वारा सत्यापित कर पेंशन वितरक प्राधिकरण को जमा करना अनिवार्य है। यदि 30 नवम्बर 2025 तक जीवन प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं होता है, तो नवम्बर 2025 की पेंशन से प्रभावी (w.e.f.) मासिक पेंशन वितरण रोक दिया जाएगा।

नया क्या है